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धामी कैबिनेट: पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में छूट, बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग नियमों को मंजूरी

हरिद्वार में गंगा किनारे हुई बैठक में पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने अग्निशमन सेवा विधेयक और दूसरा जन विश्वास विधेयक भी विधानसभा में लाने को मंजूरी दी।

संपादकीय डेस्क से · हरिद्वारप्रकाशित
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फ़ाइल फ़ोटो)
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फ़ाइल फ़ोटो)Photo: Kartik Paliwal / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

मुख्य बातें

  1. नई नियमावली में पूर्व अग्निवीरों को वर्दीधारी समूह 'ग' पदों पर लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट मिलेगी।
  2. कैबिनेट ने बाढ़ संभावित इलाकों में निर्माण और भूमि उपयोग नियंत्रित करने वाले बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमों को मंजूरी दी।
  3. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा और छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले विधेयक विधानसभा में आएंगे।

उत्तराखंड कैबिनेट ने सोमवार को पूर्व अग्निवीरों के लिए नई भर्ती नियमावली को मंजूरी दी, जिसमें राज्य सेवाओं के वर्दीधारी समूह ‘ग’ पदों की लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हरिद्वार में गंगा किनारे मेला नियंत्रण सभागार में हुई।

अग्निवीर और बाढ़ क्षेत्र

क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 ने 2025 की नियमावली की जगह ली है, जिसमें सेवामुक्त अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण, ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी गई थी। नई नियमावली में लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा, दोनों में राहत जोड़ी गई है। इसे केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

कैबिनेट ने 2012 के कानून के तहत बनी उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को भी मंजूरी दी। इसमें बाढ़ संभावित इलाकों में निर्माण और भूमि उपयोग को नियंत्रित करने की प्रक्रिया और मानक तय किए गए हैं, ताकि बाढ़ का प्राकृतिक बहाव बना रहे और जान-माल व बुनियादी ढांचे की रक्षा हो।

विधानसभा के लिए विधेयक

दो विधेयकों को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिली। केंद्र के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 की तर्ज पर बना उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 राज्य के मौजूदा अग्निशमन कानून की जगह लेगा। द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और मामूली तकनीकी या प्रक्रियागत चूक पर दीवानी जुर्माने का प्रस्ताव करता है।

मुख्यमंत्री को विधानसभा के अगले सत्र की तारीख और स्थान तय करने का अधिकार दिया गया। कैबिनेट ने असाधारण साहस दिखाने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को भी मंजूरी दी, और हरिद्वार जिले के सिसवाना गांव में एक किफायती आवास परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर से घटाकर 6 मीटर कर दी।