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11.4 लाख रेलकर्मियों को 78 दिन का बोनस, पेंशन योजनाओं के नाम भी बदले
उत्पादकता से जुड़े बोनस पर ₹2,009.61 करोड़ खर्च होंगे। लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर और ट्रैक मेंटेनर को अधिकतम ₹17,951 मिल सकते हैं।

मुख्य बातें
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर-राजपत्रित रेलकर्मियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस को मंज़ूरी दी।
- करीब 11.41 लाख कर्मचारियों को यह मिलेगा, कुल खर्च ₹2,009.61 करोड़।
- मंत्रिमंडल ने ₹53,428 करोड़ के साथ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2030-31 तक बढ़ाया और उसका नाम बदला।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) को मंज़ूरी दे दी। यह भुगतान हर साल दुर्गा पूजा और दशहरे की छुट्टियों से पहले किया जाता है।
बोनस 11,40,770 कर्मचारियों को मिलेगा और इस पर सरकार के ₹2,009.61 करोड़ खर्च होंगे। किसी पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 मिल सकते हैं।
किसे मिलेगा
इसके दायरे में ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइज़र, तकनीशियन और उनके हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ़ और ग्रुप सी के अन्य कर्मचारी आते हैं।
सरकार ने कहा कि बोनस 2025-26 में रेलवे के प्रदर्शन को मान्यता देता है और इसका मकसद “भारतीय रेल के प्रदर्शन में सुधार के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना” है।
फ़ैसले के साथ सरकार ने 2025-26 के रेलवे के आंकड़े भी गिनाए, जब नेटवर्क ने रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन माल और करीब 741 करोड़ यात्रियों को ढोया।
सामाजिक सहायता योजना बढ़ी, नाम बदला
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल के लिए जारी रखने को भी मंज़ूरी दी, जिस पर ₹53,428 करोड़ खर्च होंगे। यह कार्यक्रम सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में करीब 3.2 करोड़ गरीब बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन देता है। अब इसका नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना होगा।
इंदिरा गांधी के नाम वाली इसकी पेंशन योजनाओं के नाम भी बदलेंगे: वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन अब प्रधानमंत्री वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन योजना कहलाएंगी।
दिव्यांग पेंशन का दायरा भी बढ़ेगा। सरकार ने कहा, “बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए पात्रता सीमा मौजूदा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत की जाएगी।” यह पेंशन जन्म से ही मिल सकेगी। नए दिशानिर्देश तीन महीने में जारी किए जाएंगे।