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जीएसटी

भारत का वस्तु एवं सेवा कर: दरें, जीएसटी परिषद और संग्रह, लोकवॉक्स डेस्क की ओर से लगातार अपडेट।

संपादकीय डेस्क सेप्रकाशित

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का आधार संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 है, जो संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को जीएसटी कानून बनाने का अधिकार देता है। इसकी दरों और नियमों की सिफारिश जीएसटी परिषद करती है। यह एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त राज्य मंत्री और हर राज्य से एक मंत्री होता है।

अभी क्या स्थिति है

22 सितंबर 2025 से ज़्यादातर वस्तुएं और सेवाएं दो दरों में आती हैं: 5% की मेरिट दर और 18% की मानक दर। 40% की डी-मेरिट दर कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर लगती है, जिनमें पान मसाला, सिगरेट, एरेटेड ड्रिंक्स और 350 सीसी से ज़्यादा की मोटरसाइकिलें शामिल हैं। पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के ज़्यादातर दूसरे उत्पाद 1 फरवरी 2026 को, क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने पर, 40% में आ गए; बीड़ी पर 18% कर लगता है।

8 अक्टूबर 2026 को जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। परिषद ने अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति वापस लेने, अभियोजन की सीमा बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने, ₹10,000 से कम की मांग पर कारण बताओ नोटिस बंद करने, और ज़ीरो-रेटेड व इनवर्टेड ड्यूटी (उल्टा शुल्क ढांचा) वाले रिफंड दावों का 90% अस्थायी तौर पर अपने-आप मंजूर करने की सिफारिश की। ये बदलाव सर्कुलर, अधिसूचनाओं और, जहां ज़रूरी हो, केंद्रीय और राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन के ज़रिए ही लागू होंगे।

संग्रह मज़बूत बना हुआ है। सितंबर 2026 में सकल जीएसटी करीब ₹2.04 लाख करोड़ रहा, जो एक साल पहले से 14.7% ज़्यादा है।

हाल के अहम पड़ाव

  1. 3 सितंबर 202556वीं परिषद ने 5% और 18% का ढांचा मंजूर किया
  2. 22 सितंबर 2025नई दरें लागू
  3. 1 फरवरी 2026क्षतिपूर्ति उपकर खत्म; तंबाकू और पान मसाला 40% पर
  4. 8 अक्टूबर 202657वीं परिषद ने गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने और तेज़ रिफंड की सिफारिश की
  5. 1 नवंबर 2026इनवर्टेड ड्यूटी के तहत इनपुट सेवाओं पर रिफंड इस तारीख से मिलने वाले क्रेडिट पर लागू

अहम आंकड़े

  • 5% / 18% / 40%मेरिट, मानक और डी-मेरिट दरें
  • ₹2.04 लाख करोड़सकल जीएसटी, सितंबर 2026 (अनंतिम)
  • ₹12.46 लाख करोड़सकल जीएसटी, अप्रैल से सितंबर 2026, 11.6% ज़्यादा
  • ₹5 करोड़अभियोजन की प्रस्तावित सीमा, अभी ₹1 करोड़

मुख्य सवाल

क्या 57वीं जीएसटी परिषद ने कोई दर बदली? दरें जस की तस रहीं। कुछ वस्तुओं के स्तर पर फैसले हुए, जैसे इसबगोल के बीज (साइलियम) पर शून्य जीएसटी और ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के ज़रिए डिलीवरी सेवाओं पर 5%।

क्या जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म हो चुकी है? नहीं। परिषद ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 69 हटाने की सिफारिश की है, जिसके लिए कानून में संशोधन ज़रूरी है। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक, वित्त मंत्री ने कहा कि एजेंडे के ये फैसले 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।

जीएसटी की दरें कौन तय करता है? जीएसटी परिषद इनकी सिफारिश करती है। वोटों में केंद्र का वज़न एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई होता है, और किसी प्रस्ताव को पास होने के लिए भारित वोटों के तीन-चौथाई की ज़रूरत होती है।

तंबाकू पर क्षतिपूर्ति उपकर की जगह अब क्या लगता है? पीटीआई के मुताबिक, 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर, दोनों 40% जीएसटी के ऊपर।

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