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बैंकों के लिए आरबीआई का सख्त दैनिक सीआरआर नियम आज से लागू
शुक्रवार से शुरू हो रहे पखवाड़े से बैंकों को हर दिन अपने ज़रूरी सीआरआर का कम से कम 99% आरबीआई के पास रखना होगा, अब तक यह 90% था। मकसद है बैंकिंग व्यवस्था की अतिरिक्त नकदी सोखना।

मुख्य बातें
- बैंकों को अब हर दिन अपने ज़रूरी नकद आरक्षित का कम से कम 99% रखना होगा, पहले यह 90% था।
- नकद आरक्षित अनुपात खुद जमा का 3% ही है, जिसे पखवाड़े के औसत से मापा जाता है।
- 8 अक्टूबर को आरबीआई के पास जमा अतिरिक्त नकदी ₹3.88 लाख करोड़ थी।
बैंकों को हर दिन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास कितनी नकदी रखनी होगी, इसका सख्त नियम शुक्रवार से लागू हो रहा है। इसी दिन से नया रिपोर्टिंग पखवाड़ा शुरू होता है।
बैंकों को अपनी जमा का एक तय हिस्सा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के तौर पर आरबीआई के पास रखना होता है। यह अभी 3% है और इस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। यह ज़रूरत पखवाड़े के औसत से मापी जाती है। अब तक कोई बैंक किसी दिन अपना बैलेंस ज़रूरत के 90% तक गिरने दे सकता था, बशर्ते औसत पूरा रहे। आज से यह दैनिक न्यूनतम सीमा 99% है।
यह क्यों अहम है
इस बदलाव के बाद बैंकों के पास कुछ दिनों में अपना आरक्षित घटाकर वह पैसा रातोंरात उधार देने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। आरबीआई ने इसकी अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की थी, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% करने के दो दिन बाद।
बैंकिंग व्यवस्था में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा नकदी है। 8 अक्टूबर को आरबीआई के पास जमा अतिरिक्त धन ₹3.88 लाख करोड़ था, और इसी वजह से रातोंरात की कॉल मनी दर रेपो रेट से नीचे बनी हुई है। 9 अक्टूबर को यह 5.31% थी। हर दिन ज़्यादा पैसा बांधकर केंद्रीय बैंक चाहता है कि अल्पकालिक दरें उसकी नीतिगत दर के करीब आएं, ताकि दर बढ़ोतरी का असर आगे पहुंचे।
आरबीआई नकदी सोखने के लिए सरकारी बॉन्ड भी बेच रहा है और रिवर्स रेपो नीलामियां भी कर रहा है।
पहले भी हुआ है
आरबीआई ने पिछली बार जुलाई 2013 में विदेशी मुद्रा बाज़ार की उथल-पुथल के दौरान दैनिक न्यूनतम सीमा 99% की थी, फिर इसे घटाकर 95% और बाद में 90% किया गया।
कर्ज़ लेने वालों पर इसका असर अप्रत्यक्ष है। दर बढ़ोतरी के बाद कई सरकारी बैंक अपनी रेपो से जुड़ी कर्ज़ दरें पहले ही 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा चुके हैं। अक्टूबर की नीति बैठक का ब्योरा 21 अक्टूबर को आना है, और अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर को है।
मूल दस्तावेज़
- Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Change in Daily Minimum Cash Reserve Maintenance Requirement (notification listing)Reserve Bank of India, 9 अक्टूबर 2026